AKTU Big Update 2026: 21 जुलाई तक भरें यह जरूरी फॉर्म, वरना कॉलेजों पर होगी सख्त कार्यवायी

AKTU Big Update 2026: डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी (AKTU) ने अपने सभी affiliated colleges और institutes को एक सख्त डेडलाइन दे दी है। यूनिवर्सिटी ने 13 जुलाई 2026 को जारी एक ऑफिशियल लेटर (Ref No. AKTU/IH/2026/636) में साफ कह दिया है कि हर संस्थान को अपने यहां Incubation Centre की मौजूदा स्थिति की जानकारी 21 जुलाई 2026 तक देनी ही होगी, वरना कार्रवाई तय है।

क्या है पूरा मामला?

यूनिवर्सिटी ने पहले भी 31 अक्टूबर 2023 को एक लेटर (AKTU/VCO/2023/13195) भेजकर सभी कॉलेजों को अपने यहां Incubation Centre स्थापित करने के निर्देश दिए थे। लेकिन अब यूनिवर्सिटी को अपडेटेड डेटा चाहिए, इसलिए दोबारा रिमाइंडर लेटर जारी किया गया है।

दरअसल, National Education Policy 2020 और National Innovation and Startup Policy (NISP) के तहत यह जरूरी है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में innovation, entrepreneurship और startup activities को संस्थागत रूप दिया जाए। इसका मकसद है — स्टूडेंट्स और टीचर्स में इनोवेशन की सोच पैदा करना, नए आइडियाज को प्रोटोटाइप और प्रोडक्ट में बदलना, और कैंपस में एक मजबूत स्टार्टअप-फ्रेंडली इकोसिस्टम तैयार करना।

कॉलेजों को क्या करना होगा?

AKTU ने सभी संस्थानों से कहा है कि वे अपने इंस्टीट्यूट में Incubation Centre की करंट स्थिति, उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर, नामित नोडल ऑफिसर, रजिस्टर्ड Section-8 कंपनी (अगर बनी हो) और चल रही innovation-startup गतिविधियों की पूरी डिटेल एक Google Form के जरिए भरें।

Google Form Link: https://bit.ly/AKTU-Incubators

यह फॉर्म 21 जुलाई 2026 तक भरना अनिवार्य है।

अगर कोई कॉलेज असमर्थ है तो?

अगर किसी संस्थान को Incubation Centre बनाने में प्रशासनिक, वित्तीय, स्ट्रक्चरल या किसी और तरह की दिक्कत आ रही है, तो उसे चुप बैठने की इजाजत नहीं है। ऐसे कॉलेजों को अपने Director या Principal के हस्ताक्षर से एक लेटर, संस्थान के official letterhead पर, dean.innovationhub@aktu.ac.in पर 21 जुलाई 2026 तक भेजना होगा, जिसमें असमर्थता के स्पष्ट कारण बताए गए हों।

डेडलाइन मिस की तो होगा एक्शन

यूनिवर्सिटी ने इस लेटर में बिल्कुल क्लियर कर दिया है — अगर तय समय में न तो Google Form भरा गया और न ही कोई लिखित जवाब भेजा गया, तो यह मान लिया जाएगा कि संस्थान ने यूनिवर्सिटी के निर्देशों का पालन नहीं किया। ऐसे सभी संस्थानों की लिस्ट आगे की कार्रवाई के लिए सरकार (शासन) को भेज दी जाएगी।

हालांकि राहत की बात यह है कि जिन कॉलेजों में पहले से मान्यता प्राप्त Incubation Centre काम कर रहे हैं, उन पर नए सेंटर बनाने का यह निर्देश लागू नहीं होगा।

किससे करें संपर्क?

किसी भी जानकारी या मदद के लिए संस्थान Manager Innovation Hub श्री सूरज वर्मा (8318XXXX55) या Technology Lead श्री अनुराग चौबे (9450XXXX97) से संपर्क कर सकते हैं।

यह लेटर Innovation एवं Social Entrepreneurship के डीन, प्रो. भारतेंदु नाथ मिश्र के हस्ताक्षर से जारी हुआ है, और इसकी कॉपी वित्त अधिकारी, कुलसचिव और कुलपति कार्यालय को भी भेजी गई है।

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